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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना – 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरें
सं.1/2/2018-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मात्रालय
व्यय विभाग
नॉर्थ ब्लाँक, नई दिल्ली
07 सितम्बर, 2018
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना – 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरें ।
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 15 मार्च, के का. ज्ञा. सं.1/1/2018- ई.II(बी) के संदर्भा में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जुलाई, 2018 से मूल वेतन के 7% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा।
2. संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है ।
3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपये के पूर्णाक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।
5. ये आदेश. रक्षा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा । सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किये जायेगे ।
6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किये गए हैं ।
(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार
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